UGC द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षाएं करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी | अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आदेश जारी किये है की सभी राज्यों को Final Year Exams को 30 सितम्बर तक कराना होगा | कोरोना के चलते फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के विरोध में देशभर के अलग-अलग संस्थानों के 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी|
छात्रों ने अपनी SC में दायर याचिका में मांग की थी परिणाम आंतरिक मूल्यांकन या पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाये | साथ ही अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को कोरोना संकट के चलते स्थगित कर दिया जाये | इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 6 जुलाई को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर तक पूरा कराने का सर्कुलर जारी किया था |
इसको लेकर न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की | याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त को सुनवाई को ही पूरी हो गयी थी लेकिन SC ने अपना फैसला (Decision) सुरक्षित रखते हुए आज 28 अगस्त को इसे घोषित करते हुए UGC के फैसले से सहमति जताई है एवं फाइनल वर्ष की परीक्षाएं 30 सितम्बर तक करने के आदेश जारी किये है |