पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की छठी किस्त (Installment ) की राशि दो हजार रुपये लाभार्थी किसानों के खातों में अगस्त माह में आने प्रारम्भ हो हो गए है। योजना के माध्यम से लाभार्थी (Beneficiary) किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनने के इच्छुक है तो कुछ बातो का आपको ध्यान रखना होगा। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही बाते जिनका अगर ध्यान आपने नहीं रखा तो आप PM kisan योजना के लाभार्थी बनने से वंचित रह सकते है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सरकार द्वारा कुछ योग्यताये निर्धारित की गयी है। बिंदुवार आप इन पर एक नजर डालिये –
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के स्वयं के नाम अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान किसी अन्य की जमीन पर खेती कर रहा है लेकिन वह खेत उसके नाम नहीं है, तो वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी (Beneficiary) नहीं बन सकेगा।
- अगर कोई व्यक्ति खेती की जमीन का मालिक तो है, लेकिन वह लेकिन वह सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री हो, पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या भी इनके परिवार के लोग हों, ये सभी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं।
- कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं के नाम खेती की जमीन तो है परन्तु वह मासिक 10000 रुपए से अधिक की पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह भी PM Kisan योजना का लाभार्थी नहीं बन सकता।
- छोटे और सीमान्त किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम है।
- ऐसे व्यक्ति जो खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की के अलावा अन्य किसी कार्य में कर रहे है वे भी इस योजना के पात्र नहीं बन सकते।
- इसके अलावा ऐसे किसान जो किसी अन्य के नाम जमीन पर खेती कर रहे है एवं इसके एवज में खेत के मालिक को फसल का कुछ हिस्सा या पैसे देते हैं। आसान शब्दों में जो स्वयं उस खेत के मालिक नहीं होते है वे सब भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
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